डिजिटल हुई चुनावी प्रक्रिया: अब घर बैठे ऑनलाइन जमा करें SIR फॉर्म; जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा तरीका

0
2

मुख्य बातें (Highlights):

  • भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) के तहत ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की सुविधा शुरू कर दी है।
  • मतदाताओं को अब इन्यूमरेशन फॉर्म (Enumeration Form) भरने के लिए बीएलओ (BLO) के चक्कर काटने या उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी।
  • अधिकारिक पोर्टल पर मोबाइल नंबर या वोटर आईडी (EPIC) की मदद से ओटीपी (OTP) आधारित लॉगिन करके आवेदन किया जा सकता है।
  • पहली बार वोटर बनने (Form-6 भरने) वालों के लिए माता-पिता के पिछले ‘एसआईआर’ (SIR) वेरिफिकेशन की जानकारी देना अब अनिवार्य कर दिया गया है।

वोटर लिस्ट अपडेट कराना हुआ और भी आसान

डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब मतदाता सूची (Voter List) से जुड़े जरूरी कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं रह गई है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देश के नागरिकों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए Special Intensive Revision (SIR) के तहत इन्यूमरेशन फॉर्म (Enumeration Form) को ऑनलाइन भरने और जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस फैसले के बाद अब कोई भी मतदाता घर बैठे या दुनिया के किसी भी कोने से अपना फॉर्म खुद सबमिट कर सकता है।

स्टेप-बाय-स्टेप: ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका

निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आप इन 5 आसान चरणों में अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं:

  1. लॉगिन प्रक्रिया: सबसे पहले चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। वहाँ अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या वोटर आईडी कार्ड (EPIC Number) की मदद से लॉगिन करें।
  2. ओटीपी वेरिफिकेशन: लॉगिन करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, जिसे दर्ज कर आपको अपनी पहचान की पुष्टि करनी होगी।
  3. फॉर्म का चयन: लॉगिन सफल होने के बाद स्क्रीन पर दिख रहे ‘Fill Enumeration Form’ के विकल्प पर क्लिक करें।
  4. जानकारी दर्ज करें: फॉर्म में पूछी गई सभी व्यक्तिगत और पते से जुड़ी जानकारियों को अत्यंत सावधानीपूर्वक और सही-सही दर्ज करें।
  5. ई-हस्ताक्षर (e-Sign): विवरण भरने के बाद सिस्टम आपको ई-साइन (e-Sign) पेज पर ले जाएगा। यहाँ सुरक्षा के लिए आपके नंबर पर एक आखिरी ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा, जिसे सबमिट करते ही आपका फॉर्म सफलतापूर्वक जमा (Submit) हो जाएगा।

किसे मिलेगी यह सुविधा और क्या हैं जरूरी शर्तें?

यह ऑनलाइन सेवा देश के सभी पात्र मतदाताओं के लिए उपलब्ध है, बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों:

  • आवेदक का नाम पहले से वोटर लिस्ट में होना चाहिए।
  • मतदाता का मोबाइल नंबर चुनाव आयोग के डेटाबेस (Records) में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

पहली बार वोटर बनने वालों के लिए नया नियम:

यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं और पहली बार वोटर बनने के लिए ‘फॉर्म-6’ भर रहे हैं, तो नए नियमों के तहत अब आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आपके माता-पिता पिछली ‘SIR’ (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया का हिस्सा थे या नहीं।

फॉर्म भरते समय बरतें ये सावधानियां

  • डुप्लीकेसी से बचें: यदि आपने एक बार फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दिया है और उसकी रसीद मिल गई है, तो उसे दोबारा सबमिट न करें।
  • ऑफलाइन की जरूरत नहीं: ऑनलाइन सफलतापूर्वक फॉर्म सबमिट होने के बाद इसकी फिजिकल या कागजी कॉपी अपने इलाके के बीएलओ (BLO) को देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  • सटीक जानकारी: फॉर्म में कोई भी गलत या भ्रामक जानकारी न भरें, अन्यथा आपका आवेदन बिना किसी सूचना के निरस्त (Reject) किया जा सकता है।
  • तकनीकी खराबी का समाधान: यदि किसी तकनीकी त्रुटि (Technical Error) के कारण आप पोर्टल पर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो तुरंत अपने क्षेत्र के संबंधित बीएलओ (BLO) से ऑफलाइन संपर्क करें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here